वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 एएए) में संशोधन: वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): वित्त मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि, 1283/2021 के साथ रिट याचिका (सी) संख्या 59/2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद, वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (26 एएए) में कुछ संशोधन किए गए हैं।
संदेहों को दूर करने के उद्देश्य से, एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए परिभाषित शब्द ‘‘सिक्किमीज‘‘ शब्द केवल आय कर अधिनियम, 1961 के प्रयोजनों के लिए है, और किसी अन्य आशय के लिए नहीं।
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