सोशल मीडिया में फर्जी खबरों से सावधान रहें कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अब 2019 के चुनाव के लिए ऑनलाइन वोट कर सकते हैं.
नई दिल्ली: चुनाव आयुक्त ने चेतावनी जारी किया है कि, "सोशल मीडिया में फर्जी खबरों से सावधान रहें कि भारतीय पासपोर्ट रखने वाले अब 2019 के चुनाव के लिए ऑनलाइन वोट कर सकते हैं।"
चुनाव आयुक्त नेे चेेेतावनी जारी करते हुए बताया कि, "किसी भी श्रेणी के मतदाता के लिए ऑनलाइन वोटिंग की सुविधा नहीं है। प्रवासी भारतीय nvsp.in पर ऑनलाइन नामांकन के लिए Form 6A भरकर या मतदाता हेल्पलाइन मोबाइल ऐप का उपयोग करके आवेदन जमा कर सकते हैं। मतदान की तारीख पर वोट डालने के लिए, एक विदेशी मतदाता पहचान के दस्तावेज के रूप में अपने पासपोर्ट के साथ अपने निर्दिष्ट मतदान केंद्र पर आ सकता है।"
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