वर्ष 2019 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को
संत कबीर नगर: वर्ष 2019 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च को जिला मुख्यालय के सभी न्यायालयों में व एडीआर सेंटर में किया जाएगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संत कबीर नगर - सत्य प्रकाश आर्य के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई के लिए जिले के संपूर्ण न्यायक्षेत्र में विभिन्न बैचों का गठन किया गया है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री लिटिगेशन और लंबित प्रकरणों को समाहित करते हुए शमनीय दांडिक अपराधए अंतर्गत धारा 138, पराक्रम्य विलेख अधिनियमए धन रिकवरी मामले, एमएसीटी मामले, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, बिजली व पानी के बिल (अशमनीय को छोड़कर) मामले, मजदूरी, भत्ते और पेंशन भत्तों से संबंधित सेवा मामले, राजस्व मामले (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित), अन्य सिविल मामले (किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा दावे एवं विनिर्दिष्ट पालना दावे) का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा।
पक्षकार इस प्रकार के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाकर राजीनामा के माध्यम से उनका शीघ्र निस्तारण करवा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संत कबीर नगर- मा0 राम बाबू शर्मा, जनपद न्यायाधीश प्रात: 10:30 बजे करेंगें।
(नवनीत मिश्र)
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