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श्री धनखड़ ने पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम- 1947 की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए प्रोफेसर विग की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की है।
इससे पहले प्रोफेसर राज कुमार ने पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद 16 जनवरी, 2023 से प्रोफेसर विग कार्यवाहक कुलपति थीं।
इसके बाद उपराष्ट्रपति ने पंजाब विश्वविद्यालय के कुलपति के पद के लिए नामों की सिफारिश करने के लिए 21 मार्च, 2023 को तीन सदस्यीय खोज-सह-चयन समिति का गठन किया था। इस समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर रेणु विग की नियुक्ति की गई।
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