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नई दिल्ली (PIB): पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग (डीओपी एंड पीडब्लू) के 16 जून 2021 के कार्यालय ज्ञापन में व्यवस्था दी गई थी कि पारिवारिक पेंशन पाने वाले सदस्य पर सरकारी कर्मचारी की हत्या का आरोप लगने या ऐसे किसी अपराध के लिए भड़काने का आरोप लगने की स्थिति में परिवार के किसी अन्य पात्र सदस्य को पेंशन दी जा सकती है।
रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने 05 जनवरी 2022 को सशस्त्र बलों के पेंशनभोगियों के लिए डीओपी एंड पीडब्ल्यू के उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में आवश्यक परिवर्तनों सहित निहित प्रावधानों (मुद्दे के मुख्य बिंदु को प्रभावित न करते हुए आवश्यक व्यवस्था) को लागू करने के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह प्रावधान 16 जून 2021 से लागू होगा।
 
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