
बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 - दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 31 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक
7.24 करोड़ मतदाताओं की प्रारूप निर्वाचक नामावली पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए एक दिन और शेष
नई दिल्ली (PIB): निर्वाचन आयोग ने "बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 - दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 31 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक" जारी किया।
"बिहार मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2025 - दैनिक बुलेटिन: 1 अगस्त (दोपहर 3 बजे) से 31 अगस्त (सुबह 10 बजे) तक":
ए |
प्रारूप निर्वाचक नामावली के संबंध में राजनीतिक दलों से प्राप्त दावे और आपत्तियां |
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क्रम सं. |
से |
बीएलए की संख्या |
अब तक प्राप्त |
7 दिनों के पश्चात निस्तारण |
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समावेशन के लिए |
बहिष्करण के लिए |
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राष्ट्रीय दल |
|
|
|
|
|
1 |
आम आदमी पार्टी |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
बहुजन समाज पार्टी |
74 |
0 |
0 |
0 |
3 |
भारतीय जनता पार्टी |
53,338 |
0 |
0 |
0 |
4 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
899 |
0 |
0 |
0 |
5 |
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
17,549 |
0 |
0 |
0 |
6 |
नेशनल पीपुल्स पार्टी |
7 |
0 |
0 |
0 |
राज्य दल |
|
|
|
|
|
1 |
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी- लेनिनवादी) (मुक्ति) |
1,496 |
15 |
103 |
0 |
2 |
जनता दल यूनाइटेड |
36,550 |
0 |
0 |
0 |
3 |
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) |
1,210 |
0 |
0 |
0 |
4 |
राष्ट्रीय जनता दल |
47,506 |
10 |
0 |
0 |
5 |
राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी |
1,913 |
0 |
0 |
0 |
6 |
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी |
270 |
0 |
0 |
0 |
|
कुल |
1,60,813 |
|
103 |
0 |
राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बीएलए जनता से दावे (प्रपत्र 6) और आपत्तियां (प्रपत्र 7) एकत्र कर सकते हैं और निर्धारित घोषणा के साथ स्वयं आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बिना प्रस्तुत प्रपत्र या घोषणा के आम शिकायतों को दावे (प्रपत्र 6) के रूप में नहीं गिना जाएगा। 8 आपत्तिकर्ता (प्रपत्र 7)
बी |
निर्वाचक नामावली के संबंध में मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 20 (3) के अंतर्गत उस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं के अलावा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 2(जी) के अनुसार किसी भी व्यक्ति से ईआरओ द्वारा प्राप्त किया गया |
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पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करना |
प्राप्त |
7 दिनों के बाद निपटान |
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समावेशन के लिए |
बहिष्करण के लिए |
|||
0 |
0 |
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निर्वाचक नामावली के संबंध में मतदाताओं से सीधे प्राप्त दावे और आपत्तियां |
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पात्र मतदाताओं को शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को बाहर करना |
के लिए प्राप्त |
7 दिनों के बाद निपटान |
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समावेशन |
बहिष्करण |
|||
33,326 |
2,07,565 |
38,342 |
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18 वर्ष या उससे अधिक आयु प्राप्त करने वाले नए मतदाताओं से प्राप्त प्रपत्र (बीएलए से प्राप्त 45 प्रपत्रों सहित) |
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फॉर्म 6/फॉर्म 6 + घोषणा |
प्राप्त |
7 दिनों के बाद निपटान |
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15,32,438 |
बी1,073 |
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नियमों के अनुसार , दावे और आपत्तियों का निपटारा संबंधित ईआरओ/एईआरओ द्वारा 7 दिन की नोटिस अवधि की समाप्ति से पहले और पात्रता के सत्यापन के बाद किया जाना चाहिए।
एसआईआर के आदेश के अनुसार, किसी भी व्यक्ति का नाम 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित मसौदा सूची से ईआरओ/एईआरओ द्वारा बिना कोई आदेश पारित किए, जांच करने के बाद तथा पर्याप्त और उचित अवसर देने के बाद हटाया जा सकता है।
- दिनांक 01.08.2025 की मसौदा मतदाता सूची में शामिल न किए गए नामों की सूची, कारणों सहित, जिला निर्वाचन अधिकारियों/अधिकारियों (ज़िलावार) की वेबसाइटों के साथ-साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी ईपीआईसी संख्या के साथ खोज योग्य मोड में प्रदर्शित की गई है। पीड़ित व्यक्ति अपने आधार कार्ड की एक प्रति के साथ अपने दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।
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