डेबिट/क्रेडिट कार्ड से होने वाले छोटे लेन-देन पर ‘एलआरएस’ के तहत स्रोत पर कर संग्रह को लागू किए जाने के संबंध में स्पष्टीकरण: वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): छोटे लेन-देन पर 1 जुलाई, 2023 से उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत ‘स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस)’ को लागू किए जाने के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की गई है। इससे जुड़ी प्रक्रिया के बारे में किसी भी अस्पष्टता से बचने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने अंतरराष्ट्रीय डेबिट या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके प्रति वित्त वर्ष किए जाने वाले 7 लाख रुपये तक के किसी भी भुगतान को एलआरएस सीमा से बाहर रखा जाएगा, अत: इस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी भुगतान को टीसीएस के दायरे से बाहर रखने की मौजूदा लाभकारी व्यवस्था भी निरंतर जारी रहेगी।
नियम (विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेन-देन नियम), 2000) में आवश्यक परिवर्तन अलग से जारी किए जाएंगे।
*****






10.jpg)
![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
15.jpg)