नागरिक-केंद्रित 58 सेवाएं पूरी तरह से ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए अधिसूचना जारी, आरटीओ जाने की जरूरत नहीं, स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन की सहायता से सेवाओं का लाभ प्राप्त किया जा सकता है
नई दिल्ली (PIB): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच); परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए कई नागरिक केंद्रित सुधार कर रहा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 16 सितंबर 2022 को एसओ 4353 (ई) जारी किया है, जिसके माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस, कंडक्टर लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, परमिट, स्वामित्व के हस्तांतरण आदि से संबंधित कुल 58 नागरिक-केंद्रित सेवाओं का लाभ अब पूरी तरह से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे आरटीओ जाने की आवश्यकता समाप्त हो गयी है। स्वैच्छिक आधार पर आधार सत्यापन की सहायता से इन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
संपर्क करने और व्यक्तिगत रूप से मिलने की जरूरत ख़त्म होने से नागरिकों के महत्वपूर्ण समय को बचाने तथा अनुपालन बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। परिणामस्वरूप, आरटीओ में आगंतुकों की संख्या में कमी आयेगी, जिससे उनके कामकाज में अधिक कुशलता आएगी।
राजपत्र अधिसूचना देखने के लिए यहां क्लिक करें
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