कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निवेशकों को निवेश करने से पहले निधि कंपनियों की स्थिति का सत्यापन करने की सलाह दी
नई- दिल्ली(PIB): संशोधित कंपनी अधिनियम 2013 और निधि नियमावली 2014 के तहत कंपनियों को फॉर्म एनडीएच-4 में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) को आवेदन करते हुए स्वयं को अपडेट (वे कंपनियां जिन्हें पहले कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निधि कंपनी के रूप में घोषित किया गया था) करने या निधि कंपनी (वे कंपनियां जिन्हें 01-04-2014 के बाद निधि कंपनी के रूप में निगमित किया गया था) के रूप में घोषित करने की जरूरत है। फॉर्म एनडीएच-4 में आवेदनों की जांच करते हुए यह देखा गया है कि ये कंपनियां नियमों के प्रावधानों का ठीक तरह अनुपालन नहीं कर रही हैं। इस कारण अपनी घोषणा के संबंध में कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों को रद्द कर दिया गया है क्योंकि ये कंपनियां निधि कंपनी के रूप में घोषित होने के योग्य नहीं पाई गई हैं।
निवेशकों को यह सलाह दी जाती है कि वे ऐसी कंपनियों का सदस्य बनने और अपनी मेहनत की कमाई का निवेश करने से पूर्व, विशेष रूप से केन्द्र सरकार द्वारा निधि कंपनी के रूप में उनकी स्थिति की घोषणा के साथ-साथ उनके पूर्ववृतों / स्थिति का अच्छी तरह सत्यापन कर लें।
swatantrabharatnews.com






10.jpg)
![अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस- 01मई 2018: मजदूरों का शोषण - मानवता का उपहास - [रेल सेवक संघ]](http://www.swatantrabharatnews.com/uploads/images/10985359_750498361715733_4743675663368666332_n.jpg)
15.jpg)