CBI में भ्रष्टाचार: सरकार ने सीबीआई में अन्तरिम नियुक्तियों की अटकलों का खंडन किया
नई-दिल्ली: कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायत और पेंशन ने 03 दिसम्बर को प्रेस-विज्ञप्ति जारीकर बताया कि, सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो में अंतरिम नियुक्तियों की अटकलों को खारिज कर दिया है। मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरें आई हैं कि केन्द्र सरकार सीबीआई में कथित नीतिगत ठहराव को खत्म करने और उसका कामकाज देखने के लिए महानिदेशक रैंक के ओएसडी की नियुक्ति और एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सुपरवाइजरी भूमिका सौंपने के विकल्पों पर विचार कर रही है।
सरकार ने इन खबरों का पुरजोर खण्डन करते हुए अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उसने दिल्ली विशेष पुलिस संस्थापन अधिनियम 1946 के अनुच्छेद 4(2) के तहत अंतरिम व्यवस्था के रूप में सीबीआई के मौजूदा निदेशक और विशेष निदेशक को उनके अधिकारों से वंचित करने का फैसला लिया है।
सरकार का कहना है कि मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और कोई भी कार्रवाई न्यायालय के फैसले के अनुरूप ही की जाएगी, इसलिए मीडिया की खबरों में जो अटकलें लगाई जा रही हैं वह पूरी तरह झूठी हैं।
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