डीएमआरसी के खातों की कुर्की के लिए अदालत में अपील
भाषा / नई दिल्ली: रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर की सहायक इकाई दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लि. (डीएएममईपीएल) ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के खातों की कुर्की के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की है। डीएएमईपीएल ने 5,164 करोड़ रुपये के मध्यस्थता मामले में ब्याज सहित 75 फीसदी राशि अदालत में तय समय में जमा नहीं करने के लिए अदालत से डीएमआरसी के खातों को कुर्क करने का आग्रह किया है। डीएएमईपीएल ने अपनी अपील में कहा है कि उच्च न्यायालय ने 6 मार्च के अपने आदेश में रिलायंस इन्फ्रा की सहायक इकाई के पक्ष में पंचाट के फैसले को उचित ठहराते हुए डीएमआरसी को 75 फीसदी राशि जमा करने को चार सप्ताह का समय दिया था।
यह पैसा उन बैंकों के एस्क्रो खाते में रखा जाना है जिन्होंने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन परियोजना के लिए डीएएमईपीएल को कर्ज दे रखा है। डीएएमईपीएल की याचिका न्यायमूर्ति विभू बाखरू के समक्ष सुनवाई के लिए आई। इसमें डीएएमईपीएल ने कहा है कि दिल्ली मेट्रो ने अभी तक सिर्फ 306 करोड़ रुपये जमा कराए हैं। डीएमआरसी ने कहा है कि उसने 6 मार्च के इस आदेश को वृहद पीठ में चुनौती दी है जिस पर सुनवाई 9 अप्रैल को होने की उम्मीद है। इसके बाद अदालत ने इस मामले में कोई आदेश न देते हुए सुनवाई की अगली तारीख10 अप्रैल तय की है। इससे पहले 23 मार्च को उच्च न्यायालय ने डीएमआरसी को निर्देश दिया था कि डीएएमईपीएल पर एयरपोर्ट मेट्रो लाइन परियोजना के लिए बैंकों का जितना कर्ज बकाया है वह उस राशि का निपटान करे, जिससे उसका खाता एनपीए न बन सके।
(साभार: बिजनेस स्टैण्डर्ड)
संपादक- स्वतंत्र भारत न्यूज़
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