
लाइव लॉ: चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से सीजेआई को हटाने के मामले पर 11 नवंबर को होगी सुनवाई
नई दिल्ली (लाइव लॉ): मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 11 नवंबर को सुनवाई करेगा। बता दें, इस अधिनियम के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करने वाली समिति से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को हटा दिया गया था।
यह मामला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, जो समय की कमी के कारण अपनी बारी आने पर इस पर सुनवाई नहीं कर सकी। जब याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इसका उल्लेख किया तो मामला 11 नवंबर के लिए सूचीबद्ध हो गया।
उल्लेख करते हुए भूषण ने कहा कि इस मामले को समय-समय पर सूचीबद्ध किया गया, लेकिन इस पर सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कोर्ट से प्रतिदिन 3-4 घंटे का समय देने का अनुरोध किया, जिसमें से याचिकाकर्ताओं को अपनी दलीलें पूरी करने में 2 घंटे लगेंगे। उनकी बात सुनते हए जस्टिस कांत ने कहा कि इस मामले का उल्लेख 11 नवंबर की सुबह किया जा सकता है, ताकि पीठ उस दिन गैर-जरूरी मामलों की सुनवाई स्थगित कर सके।
गौरतलब है कि राजीव कुमार की रिटायरमेंट के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से पहले कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए सहमति जताई थी और इसे 12 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि, मामला 12 फरवरी को सूचीबद्ध नहीं हुआ और 19 फरवरी के लिए स्थगित कर दिया गया। 17 फरवरी को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदोन्नत किया गया।
उनकी नियुक्ति के बाद याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का आग्रह किया और कहा कि नियुक्तियां कोर्ट के अनूप बरनवाल मामले के फैसले का उल्लंघन करते हुए की जा रही हैं। यह भी बताया गया कि पिछली तीन नियुक्तियां भी इसी तरह की नियमित प्रक्रिया से की गईं। हालांकि, कोर्ट ने पाया कि मार्च 2024 में अधिनियम के क्रियान्वयन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया।
Case Title: Dr Jaya Thakur & Ors. v. Union of India & Anr. | Writ Petition (Civil) No. 14 of 2024 (and connected cases)
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(समाचार & फोटो साभार- लाइव लॉ)
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