
एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध कर लाभ यथावश्यक परिवर्तनों सहित यूपीएस पर भी लागू होंगे: वित्त मंत्रालय
नई दिल्ली (PIB): वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या एफएस-1/3/2023-पीआर दिनांक 24.01.2025 के माध्यम से 01.04.2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले लोगों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) की शुरूआत को अधिसूचित किया था, जिससे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूपीएस के तहत शामिल होने के लिए एक बार का विकल्प मिल गया।
इस ढांचे को क्रियान्वित करने के लिए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने 19 मार्च 2025 को पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया।
यूपीएस को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि एनपीएस के अंतर्गत उपलब्ध कर लाभ, यथावश्यक परिवर्तनों के साथ यूपीएस पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प है।
ये प्रावधान मौजूदा एनपीएस संरचना के साथ समानता सुनिश्चित करते हैं और एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त कर राहत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।
पेंशन सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता
यूपीएस को कर ढांचे के अंतर्गत शामिल करना, पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने के सरकार के प्रयास में एक और कदम है।
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