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नई-दिल्ली (PIB): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और एजेंसिया नैशनल डी रेगुलेशन, कंट्रोल वाई विजिलेंसिया सैनिट्रिया - एआरसीएसए, डॉक्टर लियोपोल्डो इज़क्विएटा पेरेज़, इक्वाडोर गणराज्य के बीच चिकित्सा उत्पाद विनियमन के क्षेत्र में सहयोग पर 07 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया।
लाभ
समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों के बीच नियामक पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा तथा चिकित्सा उत्पादों के विनियमन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बेहतर समन्वय में मदद करेगा।
रोजगार सृजन क्षमता:
एमओयू के कारण विनियामक तौर-तरीकों में समन्वय से भारत से दवाओं के निर्यात को बढ़ाने में मदद मिल सकती है और परिणामस्वरूप औषधि क्षेत्र में शिक्षित पेशेवरों के लिए बेहतर रोजगार के अवसरों के सृजन में मदद मिल सकती है।
आत्मनिर्भर भारत:
समझौता ज्ञापन चिकित्सा उत्पादों के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा, जिससे विदेशी मुद्रा की आय होगी। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम सिद्ध होगा।
पृष्ठभूमि:
सीडीएससीओ, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग का एक संलग्न कार्यालय है, का एक अधीनस्थ कार्यालय है। सीडीएससीओ भारत में दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है। एजेंसिया नैशनल डी रेगुलेशन, कंट्रोल वाई विजिलेंसिया सैनिट्रिया - एआरसीएसए, डॉक्टर लियोपोल्डो इज़क्विएटा पेरेज़ इक्वाडोर गणराज्य में इन उत्पादों को विनियमित करने वाली नियामक एजेंसी है।
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